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श्रीनगर में पर्यावरण नियम तोड़ने पर दो प्रतिष्ठानों पर जुर्माना।

श्रीनगर गढ़वाल।

नगर निगम श्रीनगर गढ़वाल ने शहर की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। हाल ही में जारी दो अलग-अलग नोटिसों में, निगम ने ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों पर फेकल स्लज मैनेजमेंट एक्ट तथा एंटी लिटरिंग एक्ट के उल्लंघन के आरोप में 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे उल्लंघनों से शहर की नालियां और सड़कें प्रदूषित हो रही हैं, जिससे जन स्वास्थ्य को खतरा है।

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नगर निगम के मुख्य स्वच्छता निरीक्षक की ओर से जारी पहले नोटिस में NH 07 स्थित एक ढाबे को निशाने पर लिया गया। नोटिस के अनुसार, होटल का गंदा पानी (फेकल स्लज) सार्वजनिक नाली में सही ढंग से नहीं छोड़ा जा रहा था, जो फेकल स्लज मैनेजमेंट एक्ट का सीधा उल्लंघन है। होटल संचालक को चेतावनी दी गई है कि वे तुरंत सुधार करें और तीन दिनों के भीतर जुर्माने की राशि 10 हजार रुपये जमा कराएं। नोटिस में कहा गया है कि फोटोग्राफ्स समेत सबूत मौजूद हैं, और आगे उल्लंघन पर और सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह नोटिस 24 फरवरी 2026 को जारी किया गया था।

दूसरे मामले में, फास्ट फूड रेस्टोरेंट एंड चिकन कॉर्नर, पर एंटी लिटरिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। निगम का आरोप है कि रेस्टोरेंट संचालक सड़क पर कूड़ा-कचरा फेंक रहे थे, जिससे इलाके में गंदगी फैल रही थी। 24 फरवरी 2026 को जारी नोटिस में 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है और संचालक को तीन दिनों में राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। नोटिस में फोटोग्राफ्स और वीडियो सबूतों का जिक्र है, जो उल्लंघन की पुष्टि करते हैं।

नगर निगम के स्वच्छता निरीक्षक ने कहा कि, “शहर को स्वच्छ और सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता है। ऐसे उल्लंघनों पर नजर रखी जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। नागरिकों से अपील है कि वे नियमों का पालन करें और गंदगी न फैलाएं।” उन्होंने बताया कि निगम की टीम लगातार निरीक्षण कर रही है और आगे भी ऐसी कार्यवाही जारी रहेंगी।

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