पौड़ी।
विवाह समारोहों में गैस सिलेंडरों के सुचारु, पारदर्शी और नियंत्रित वितरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत किसी भी विवाह समारोह के लिए अधिकतम दो व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति ही अनुमन्य होगी।

जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इच्छुक आवेदकों को संबंधित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक कार्यालय, उपजिलाधिकारी कार्यालय अथवा गोदाम में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदन के साथ 10 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र, विवाह कार्ड और आधार कार्ड की प्रति संलग्न करनी होगी, जबकि शपथ पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकार कर आवश्यक सत्यापन किया जाएगा।
प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त आवेदनों के आधार पर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी या पूर्ति निरीक्षक द्वारा अस्थायी कनेक्शन जारी करने के लिए संबंधित गैस एजेंसी को संस्तुति भेजी जाएगी। इसके बाद गैस एजेंसी आवश्यक अभिलेखों की जांच कर आवेदक को अस्थायी कनेक्शन उपलब्ध कराएगी और निर्धारित मानकों के अनुसार व्यावसायिक गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी देना और अभिलेखों का विस्तृत रिकॉर्ड संधारित करना भी अनिवार्य किया गया है।
जिला पूर्ति अधिकारी ने स्पष्ट किया कि विवाह समारोह के अगले दिन आवेदक को प्राप्त गैस सिलेंडरों को संबंधित गैस एजेंसी में वापस जमा कराना अनिवार्य होगा, जिसकी सूचना गैस एजेंसी द्वारा क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी या पूर्ति निरीक्षक को दी जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों और गैस एजेंसियों के प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि शासन द्वारा जारी एसओपी और कार्यालय आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से सेवाएं मिल सकें।
