उत्तराखंड

उत्तराखंड में 27 जनवरी से लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीएम धामी करेंगे पोर्टल लॉन्च

देहरादून:

उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) 27 जनवरी से लागू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस ऐतिहासिक कदम की आधिकारिक घोषणा करेंगे।

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मुख्यमंत्री आवास में दोपहर 12:30 बजे इस संहिता से संबंधित पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर सीएम धामी यूनिफॉर्म सिविल कोड के उद्देश्यों, प्रावधानों और इसकी अहमियत पर विस्तार से जानकारी देंगे।
सचिव गृह शैलेश बगोली ने इस संबंध में एक पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य राज्य में समानता और न्याय सुनिश्चित करना है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होगा, चाहे उनका धर्म, जाति या समुदाय कोई भी हो। इसमें शादी, तलाक, संपत्ति, गोद लेने और उत्तराधिकार से जुड़े कानून शामिल होंगे।
उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है, जहां समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में यह फैसला राज्य सरकार के प्रमुख वादों में से एक था।
इस कदम को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में उत्सुकता और चर्चाएं तेज हो गई हैं। विशेषज्ञ इसे एक साहसिक कदम मानते हैं, जो अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल बनेगा।

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