चंडीगढ़, 29 नवंबर ()
प्रदेश में गरीबों के हक का राशन अब डिपो होल्डर हड़प नहीं सकेंगे। प्रदेशभर में राशन वितरण में धांधली की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। हाल ही में नूंह जिले में एक डिपो होल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने विभाग की समीक्षा बैठक में ऐसे मामलों को लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंत्री के आदेशों के बाद विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राशन वितरण का समय निश्चित किया जाए। गांवों और शहरों में सुबह 8 से 12 बजे और शाम को 5 से 8 बजे के बीच राशन वितरण किया जाएगा। इस दौरान राशन वितरण की जानकारी देने के लिए गांवों में चौकीदार और शहरों में धार्मिक स्थलों के माध्यम से मुनादी करवाई जाएगी।
कोताही पर होगी कार्रवाई
राज्य मंत्री राजेश नागर ने स्पष्ट किया है कि गरीबों का हक मारने वाले डिपो होल्डरों और इस प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर पात्र व्यक्ति को समय पर और सही मात्रा में राशन मिले।