रूद्रप्रयाग/श्रीनगर गढ़वाल।
जनपद में नागरिक स्थानीय निकाय चुनाव 2024-25 के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। जिला मजिस्ट्रेट सौरभ गहरवार ने चुनावों के दौरान असामाजिक और अवांछनीय तत्वों द्वारा सांप्रदायिक और जातिगत भावनाओं को भड़काने की संभावना को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञाएं जारी की हैं।
आदर्श आचार संहिता के लागू होने के साथ ही जिला मजिस्ट्रेट सौरभ गहरवार के आदेश पर जनपद में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की अनुमति के कोई भी सभा या बैठक आयोजित नहीं की जा सकेगी। इसके साथ ही, किसी भी प्रत्याशी या उनके समर्थकों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
किसी सार्वजनिक स्थल पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना अनुमति के नहीं बनाया जा सकता और न ही कोई ऐसे समूह में शामिल हो सकता है। आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लाठी, बल्लम, चाकू, तलवार या भाला जैसे हथियार या आग्नेयास्त्र नहीं लेकर चलेगा और न ही अपने पास रखेगा।
इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर किसी के प्रति अपमानजनक भाषा का उपयोग नहीं करेगा और न ही ऐसे नारे लगाएगा जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हों या शांति भंग होने की संभावना हो। बिना पूर्व अनुमति के जुलूस निकालना भी प्रतिबंधित है।
जिला मजिस्ट्रेट ने सभी संबंधित अधिकारियों को इन शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।