प्रतीकात्मक फोटो
कर्नाटक सरकार ने छोटे बच्चों के पैरेंट्स को खुशखबरी ही है। सरकार ने अपने एक आदेश में कहा था कि एकेडमिक सेशन 2025-26 से 6 वर्ष के आयु वाले बच्चों को ही कक्षा 1 में एडमिशन दिया जाएगा। इस आदेश के कई बच्चे इस एज क्राइटेरिया के मैच नहीं हो पा रहे थे और कर्नाटक की बाल संरक्षण आयोग ने इसकी शिकायत भी सरकार से की गई थी, जिस पर अब सरकार ने फैसला लिया है कि इस नए सेशन में कक्षा 1 के एडमिशन में बच्चों की आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
इसी सत्र मिलेगी यह छूट
कर्नाटक सरकार ने नए एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए कक्षा 1 में एडमिशन के लिए आयु सीमा में छूट दी है। कर्नाटक स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के संशोधित निर्देश के मुताबिक, अब राज्य बोर्ड के स्कूलों में कक्षा 1 में एडमिशन के लिए 1 जून 2025 तक 5 वर्ष 5 माह पूरे होने वाले आयु के बच्चे पात्र हैं। बता दें कि कई अभिभावकों ने विभाग को बताया था कि उन्होंने अपने बच्चों को पहली की 5.5 वर्ष की आयु पात्रता के आधार पर नर्सरी कक्षाओं में एडमिशन दिला दिया था। फिर सरकार के द्वारा जुलाई 2022 में आयु सीमा को संशोधित कर 6 वर्ष कर दिया गया। जिस के कारण कई बच्चे नर्सरी और किंडरगार्डन में पढ़ने के बावजूद कक्षा 1 में एडमिशन के लिए अपात्र हो गए।
अगले साल हर हाल में होगी लागू
इसके सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए 7 माह तक की लिए आयु सीमा में छूट दी है। लेकिन साथ ही 2026-27 एकेडमिक ईयर में कक्षा 1 में एडमिशन की आयु सीमा 6 वर्ष ही अनिवार्य कर दिया है, साथ ही कहा है यह सख्ती से लागू होगा।
स्कूल शिक्षा मंत्री मधु बंगरप्पा ने इसे लेकर कहा था कि आयु सीमा संशोधन का उद्देश्य राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक होगा। बता दें कि विभाग के अधिकारियों ने यह भी बताया कि यह संशोधित आयु सीमा नियम सिर्फ कर्नाटक बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा, न कि अन्य (सीबीएसई, आईसीएसई या अन्य बोर्ड) बोर्डों पर।
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