Health department workshop for tobacco control in pauri garhwal.
पौड़ी:
स्वास्थ्य विभाग पौड़ी द्वारा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कोतवाली पौड़ी में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य कोटपा एक्ट 2003 की धाराओं और चालान संबंधित गतिविधियों के बारे में पुलिस विभाग को जागरूक करना था, ताकि तंबाकू उत्पादों के नियमों का उल्लंघन करने पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके।
कार्यशाला में एन.टी.सी.पी कंसलटेंट स्वेता गुसाईं ने उपस्थित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को ई-सिगरेट और हुक्का बार पर प्रतिबंध से संबंधित नियमों की जानकारी दी। उन्होंने तंबाकू के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में भी बताया। स्वेता ने बताया कि जिला चिकित्सालय पौड़ी में एन.सी.डी. क्लीनिक के अंतर्गत तंबाकू उन्मूलन केंद्र स्थापित किया गया है, जहां तंबाकू छोड़ने के इच्छुक व्यक्तियों को निशुल्क काउंसलिंग और दवाओं की सुविधा प्रदान की जाती है।
कार्यशाला के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध, और शिक्षण संस्थानों से 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध के नियमों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही, कोटपा अधिनियम की धारा 4 और 6 के अंतर्गत उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जानकारी भी दी गई।
इस अवसर पर एस.एस.आई. वेद प्रकाश, एस.आई. लक्ष्मी जोशी, कांस्टेबल अनिल बिजल्वाण, प्रवीण पुरी, एन.टी.सी.पी. काउंसलर दुर्गा नेगी, बालाजी सेवा संस्थान से ममता थापा और अन्य पुलिस कर्मी उपस्थित रहे।
कार्यशाला का उद्देश्य तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और तंबाकू उत्पादों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना था, जिससे समाज में तंबाकू के उपयोग को कम किया जा सके।