उत्तराखंड

सेरेन ग्रींस परियोजना पर RERA का शिकंजा: बिल्डर जैमिनी पैकटेक पर 5 लाख का जुर्माना

सेरेन ग्रींस परियोजना पर RERA का शिकंजा: बिल्डर जैमिनी पैकटेक पर 5 लाख का जुर्माना

देहरादून।

लंबे समय से विवादों में घिरी सेरेन ग्रींस आवासीय परियोजना पर अब उत्तराखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने बड़ी कार्रवाई की है। विला खरीदारों को गुमराह करने और ब्रोशर में किए वादों को तोड़ने के मामले में बिल्डर कंपनी जैमिनी पैकटेक प्राइवेट लिमिटेड पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

खरीदारों की शिकायतें और बिल्डर के वादे (Buyers’ Complaints and Builder’s Promises)

सेरेन ग्रींस के विला निवासियों अशोक कुमार शर्मा और अन्य 15 खरीदारों ने RERA में शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि बिल्डर ने वर्ष 2020 से 2022 के बीच बेचे गए 125 से 149.79 वर्गमीटर के प्लॉट/डुप्लेक्स/अपार्टमेंट में कई वादे पूरे नहीं किए। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि ब्रोशर में 1882.05 वर्गमीटर ग्रीन एरिया का वादा किया गया था, लेकिन बिल्डर ने उस पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण शुरू कर दिया।

बिल्डर की दलीलें और RERA का फैसला (Builder’s Arguments and RERA’s Verdict)

सुनवाई में बिल्डर ने तर्क दिया कि ब्रोशर में किए वादे केवल ग्राफिक्स थे और किसी भी वादे की जिम्मेदारी मार्केटिंग टीम पर डाल दी। यहां तक कि नक्शे में सड़क की चौड़ाई गलत दिखाने को भी हल्के में लिया गया। लेकिन RERA सदस्य नरेश सी. मठपाल ने इन दलीलों को खारिज कर दिया और पाया कि खरीदारों की सहमति के बिना परियोजना में बड़े बदलाव किए गए हैं।

नक्शे में बदलाव और अतिक्रमण: RERA का विश्लेषण (Changes in Map and Encroachment: RERA’s Analysis)

जांच में सामने आया कि सेरेन ग्रींस के मूल नक्शे (2015/2017) में मुख्य मार्ग 18 मीटर और आंतरिक मार्ग 9.00 मीटर व 7.50 मीटर तय थे। साथ ही 1746.39 वर्गमीटर ग्रीन एरिया दिखाया गया था। लेकिन 2022 में ओकवुड अपार्टमेंट्स परियोजना के मानचित्र में इन रास्तों की चौड़ाई मनमाने तरीके से बदली गई। मुख्य मार्ग को 18 मीटर से घटाकर 15 मीटर किया गया, वहीं 7.50 मीटर के आंतरिक मार्ग को चौड़ा कर 12 मीटर किया गया। इसके लिए ग्रीन एरिया का अतिक्रमण भी किया गया।

परियोजना के नक्शे में बदलाव का विवरण:

मार्ग का प्रकारमूल चौड़ाई (मीटर)संशोधित चौड़ाई (मीटर)ग्रीन एरिया (वर्गमीटर)
मुख्य मार्ग18151746.39 (मूल) / 1882.05 (वादा)
आंतरिक मार्ग (7.50 मी.)7.5012

RERA ने साफ कहा कि बिल्डर ने खरीदारों को धोखा दिया है और बिना दो-तिहाई खरीदारों की सहमति के लेआउट प्लान में बदलाव किया है। इसके लिए कंपनी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसे 45 दिन के भीतर जमा कराना होगा।

आगे की कार्रवाई: MDDA और अन्य प्राधिकरणों पर जिम्मेदारी (Further Action: Responsibility on MDDA and Other Authorities)

हालांकि RERA ने बिल्डर की मनमानी पर विस्तृत कार्रवाई की जिम्मेदारी मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) और अन्य जिला विकास प्राधिकरणों पर डाल दी है। आदेश की प्रति CIDA और संबंधित विभागों को भी भेजी गई है ताकि भविष्य में इस तरह की मनमानी रोकी जा सके।

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