उत्तराखंड

धामी कैबिनेट ने आपदा राहत समीक्षा और एकीकृत भर्ती नियमावली को दी मंजूरी | Uttarakhand Disaster Relief and Recruitment Rules 2025

धामी कैबिनेट ने आपदा राहत समीक्षा और एकीकृत भर्ती नियमावली को दी मंजूरी | Uttarakhand Disaster Relief and Recruitment Rules 2025

देहरादून।

उत्तराखंड की धामी कैबिनेट (Dhami Cabinet) ने बुधवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में प्राकृतिक आपदा (natural disaster) से हुए नुकसान की समीक्षा और एकीकृत भर्ती नियमावली (integrated recruitment rules) को लागू करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों की प्रगति पर गहन चर्चा हुई, साथ ही युवाओं के लिए नई भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दी गई।

आपदा प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा और राहत कार्य | Disaster Relief Review and Efforts

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया कि वह और उनके मंत्रिगण आपदा प्रभावित क्षेत्रों (disaster-affected areas) का दौरा करेंगे। इन दौरों का उद्देश्य आपदा राहत (disaster relief) और पुनर्वास कार्यों (rehabilitation efforts) की प्रगति की बारीकी से निगरानी करना है।

इसके साथ ही प्रभावित सड़कों, भवनों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान का व्यापक आकलन किया जाएगा। कैबिनेट ने यह भी तय किया कि राहत कार्यों को और प्रभावी बनाने के लिए सभी संबंधित विभाग समन्वित रूप से कार्य करेंगे।

इसमें आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता, प्रभावित लोगों को त्वरित सहायता और पुनर्वास कार्यों को शीघ्र पूरा करना प्राथमिकता होगी। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि आपदा से हुए नुकसान की गहन समीक्षा होगी ताकि भविष्य की रणनीतियां और नीतिगत निर्णय समय पर और प्रभावी ढंग से लिए जा सकें।

एकीकृत भर्ती नियमावली का शुभारंभ | Launch of Integrated Recruitment Rules

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एकीकृत भर्ती (integrated recruitment) की व्यवस्था लागू करने के निर्देश पहले ही दे दिए थे। इस दिशा में, कैबिनेट ने उत्तराखंड वर्दीधारी उप निरीक्षक और सिपाही भर्ती नियमावली 2025 (Uttarakhand Uniformed Recruitment Rules 2025) को मंजूरी दी।

गुरुवार को शासन ने इसके लिए अधिसूचनाएं जारी कीं। यह नियमावली विभिन्न विभागों में समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया को एकरूप और पारदर्शी बनाने के लिए तैयार की गई है।

उप निरीक्षक भर्ती नियमावली | Sub-Inspector Recruitment Rules

‘उत्तराखंड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025’ गृह विभाग के तहत वेतन लेवल-7 में उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना), प्लाटून कमांडर, गुल्म नायक (पीएसी/आईआरबी), अग्नि शमन द्वितीय अधिकारी, उप कारापाल (वेतन लेवल-6), और वेतन लेवल-5 में होमगार्ड विभाग के प्लाटून कमांडर, वन विभाग के वन दरोगा, आबकारी विभाग के आबकारी उप निरीक्षक, तथा युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के क्षेत्रीय अधिकारियों के पदों पर लागू होगी। यह नियमावली भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाएगी।

पदविभागवेतन लेवल
उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना)गृहलेवल-7
प्लाटून कमांडर/गुल्म नायकपीएसी/आईआरबीलेवल-7
अग्नि शमन द्वितीय अधिकारीगृहलेवल-7
उप कारापालकारागारलेवल-6
वन दरोगावनलेवल-5
आबकारी उप निरीक्षकआबकारीलेवल-5

सिपाही भर्ती नियमावली | Constable Recruitment Rules

‘उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025’ के तहत गृह विभाग के आरक्षी पुलिस, आरक्षी पीएसी, आरक्षी आईआरबी, अग्निशामक, बंदी रक्षक, वन विभाग के वन आरक्षी, आबकारी विभाग के आबकारी सिपाही, परिवहन विभाग के प्रवर्तन सिपाही, और सचिवालय प्रशासन विभाग के सचिवालय/विधान भवन रक्षक जैसे वेतन लेवल-3 के पदों को शामिल किया गया है। यह नियमावली युवाओं को निष्पक्ष और एकसमान भर्ती अवसर प्रदान करेगी।

युवा हितों की प्राथमिकता | Prioritizing Youth Interests

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि एकीकृत भर्ती नियमावली उत्तराखंड के युवाओं के हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यह नियमावली न केवल पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी, बल्कि राज्य सुरक्षा (state security) और सेवा व्यवस्था को भी सशक्त बनाएगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी: “नई नियमावलियां युवाओं को पारदर्शी भर्ती अवसर प्रदान करेंगी और राज्य की सेवा व्यवस्था को मजबूत करेंगी।”

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