देहरादून।
जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट नैनीताल के निर्देशानुसार, परगना मजिस्ट्रेट नवाजिश खलीक ने जानकारी दी है कि 1 सितंबर 2025 को राज्य अतिथि गृह, नैनीताल (Shail Hall) में नवनिर्वाचित जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है।
शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा
इस निषेधाज्ञा के तहत, शैले हॉल, राज्य अतिथि गृह, मल्लीताल नैनीताल के परिसर से 500 मीटर की परिधि में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों के समूह के रूप में एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, बल्लम, अग्नि शस्त्र या अग्नेयास्त्र लेकर शपथ ग्रहण स्थल या उसके आस-पास नहीं आ सकेगा।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित
कार्यक्रम के दौरान, बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही, कोई भी व्यक्ति अफवाहें फैलाने या पर्चे वितरण करने का कार्य नहीं करेगा।
सुरक्षा कर्मियों को छूट
शपथ ग्रहण स्थल पर तैनात पुलिस सुरक्षाकर्मी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इसके अलावा, कार्यक्रम हेतु ड्यूटी में तैनात कार्मिकों के अलावा कोई भी व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट या अधोहस्ताक्षरी की पूर्वानुमति के बिना शपथ ग्रहण स्थल में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
निषेधाज्ञा का उल्लंघन दंडनीय
यह निषेधाज्ञा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
आवश्यक जानकारी | विवरण |
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शपथ ग्रहण की तिथि | 1 सितंबर 2025 |
निषेधाज्ञा की परिधि | 500 मीटर |
निषेधाज्ञा का उल्लंघन | दंडनीय (IPC धारा 223) |